छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के बुज़ुर्गावस्था में आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना (Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो 59 से 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें एकमुश्त ₹20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहले यह राशि ₹10,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹20,000 किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का उद्देश्य जीवन के उत्तरार्ध में श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने हेतु सहयोग देना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना, श्रमिक मंडल में कम से कम 3 वर्षों तक पंजीकृत रहना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन (cglabour.nic.in या श्रमेव जयते ऐप) तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है।
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